दिल्ली: (Delhi) किसान आंदोलन से जुड़े टूलकिट केस के आरोपी निकिता जैकब व शांतनु मुलूक की अग्रिम जमानत पर आज दिल्ली की कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने शांतनु मुलुक व निकिता जैकब को अंतरिम सुरक्षा की अवधि बढ़ा दी है. कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 15 मार्च तक गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी है.
किसान आंदोलन को विश्व स्तर पर ले जाने के लिए टूलकिट तैयार करने की आरोपी निकिता जैकब ने दिल्ली की कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. जिसकी आज सुनवाई हुई. कोर्ट ने 15 मार्च तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निकिता की अग्रिम जमानत पर जवाब दाखिल करने के लिए वक्त देते हुए कहा था कि वह 9 मार्च तक अपना जवाब दाखिल कर दें.
इस केस में पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि व शांतनु मुलुक को भी आरोपी बनाया गया है. दिशा रवि को इस केस में जमानत मिल चुकी है. वहीं शांतनु को 9 मार्च तक अंतरिम राहत मिली हुई थी. अब इसकी अवधि बढ़ा दी गई है. बता दें, कोर्ट में दायर याचिका में निकिता ने तर्क रखा कि मुंबई हाईकोर्ट ने 17 फरवरी को उनको तीन महीने के लिए राहत प्रदान की थी. याचिकाकर्ता के मुताबिक पुलिस ने उनके खिलाफ फर्जी तरीके से केस दर्ज किया है. उन्होंने किसी भी तरह से कानून की अवहेलना नहीं की है.