दिल्ली (Delhi). कर्नाटक पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट के आरोपी को जमानत देने वाले आदेश पर SC ने रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए सख्त रुख अपनाया और टिप्पणी करते हुए कहा, पेपर लीक देश की शिक्षा प्रणाली को बर्बाद कर रहा है. कोर्ट ने कहा कि मध्य प्रदेश के व्यापम (MP Vyapam Case) जैसे मामले विकृत और शिक्षा प्रणाली को खराब कर रहे हैं.
जानकारी के मुताबिक पेपर लीक मामले में एक आरोपी की जमानत रद्द करने की कर्नाटक सरकार की अपील की सुनवाई के दौरान CJI एस ए बोबडे ने ये टिप्पणियां दी हैं. कोर्ट ने आरोपी किंगपिन शिवकुमारैया को नोटिस जारी करते हुए मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के जमानत आदेश पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मामले में सह आरोपी ओबलाराजू को आरोपमुक्त कर दिया था. इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है.
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गौरतलब है कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, ऐसे मामलों पर कड़ा रुख अपना कर हम संदेश देना चाहते हैं. ये लोग शिक्षा प्रणाली को बर्बाद कर रहे हैं. हम उन मामलों से गुजर रहे हैं जहां शिक्षा प्रणाली विकृत और खराब की गई है. उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में व्यापम मामले में क्या हुआ था. आपको बता दें कि मार्च 2016 में कर्नाटक सरकार ने इन लोगों के साथ अन्य आरोपियों के खिलाफ प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा के लिए रसायन विज्ञान प्रश्न पत्र लीक करने के लिए मामला दर्ज किया था.