दिल्ली: (Delhi) फर्जी बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबड़े ने कहा कि इसमें कोर्ट क्या करेगा? याचिकाकर्ता वकील ने कहा गया कि कोर्ट सरकार को इस केस में अध्यादेश जारी करे. अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने एक लिस्ट जारी है.
इस याचिका का सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने विरोध किया. सीजेआई ने कहा कि हम ये लिस्ट कैसे स्वीकार करें. सुप्रीम कोर्ट कानून से ऊपर नहीं है. अगर केन्द्र को लगता है कि आपकी मांग जायज है तो वह कदम बढ़ाएगा. आप सरकार के सामने अपनी बात रखें. ऐसे केस में हम कोई आदेश नहीं देंगे.
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका की सुनवाई करने से इंकार कर दिया, जिसमें मांग की गई कि जो फर्जी बाबा या फर्जी आध्यात्मिक गुरु है, उनके आश्रम को बंद कर दिए जाएं. इसपर सीजेआई एसए बोबड़े ने कहा कि कोर्ट कैसे तय करेगा ये बाबा फर्जी है या नहीं. याचिकाकर्ता ने अखिल भारतीय अखाड़ा की लिस्ट पेश की, जिसमें उन्होंने फर्जी बाबाओँ की सूची जारी की है.
सीजेआई ने कहा कि हम नहीं जानते कि अखाड़ा परिषद क्या है और हम किसी भी अखाड़ा परिषद का अनमान नहीं कर रहे हैं. जो सूची बनाई है क्या उसमें बाबओं का पक्ष सुना गया था? ये हम नहीं जानते. ये किसी क्रॉन्ट्रेक्टर की लिस्ट नहीं है, जिसे ब्लैक लिस्ट किया जाए.