
नए कृषि बिल के विरोध में किसानों ने 26 जनवरी को टैक्टर मार्च निकालने को ऐलान किया था , इसके विरोध में दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. जिसको 20 जनवरी तक के लिए टाल दिया गया है.दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर किसानों के टैक्टर मार्च पर रोक लगाने की मांग की है. इसके लिए पुलिस ने कानून-व्यवस्था का हवाला दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- कानून व्यवस्था देखना पुलिस का काम
इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में कानून-व्यवस्था देखना पुलिस का काम है और दिल्ली में कौन आएगा या नहीं, इसे दिल्ली पुलिस को तय करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रशासन को क्या करना है और क्या नहीं करना है, यह कोर्ट नहीं तय करेगा। वहीं, केंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल का कहना है कि किसानों की ट्रैक्टर रैली अवैध होगी और इस दौरान दिल्ली में 5000 लोगों के प्रवेश की संभावना है।
किसानों ने कहा – टैक्टर मार्च होकर रहेगा
इससे पहले किसान संगठनों ने ट्रैक्टर मार्च को लेकर कहा कि 26 जनवरी को हम दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च करेंगे । सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ही किसान संगठनों ने कहा कि ट्रैक्टर मार्च को भगवान भी नहीं रोक सकते हैं। किसानों ने ट्रैक्टर मार्च रिहर्सल करने के लिए 19 जनवरी का दिन तय किया है। टीकरी बॉर्डर के धरनास्थल पर किसान गणतंत्र दिवस की रिहर्सल करेंगे। धरनास्थल पर दोपहर 3 बजे परेड की रिहर्सल की जाएगी।