दिल्ली: (Delhi) सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केन्द्र सरकार व ट्विटर को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र, Twitter और अन्य इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म को फेक न्यूज के जरिए नफरत फैलाने वाली ट्विटर सामग्री व एड की जांच करने के लिए कहा और नोटिस जारी किया है.
इटंरनेट मीडिया की मनमर्जी करने पर रोक लगाने के लिए केन्द्र सरकार आईटी नियमों में बदलाव करने जा रही है. केन्द्र सरकार ने आईटी नियमों में बदलाव करने की जानकारी संसद को दी है. सरकार के मुताबिक आईटी नियमों में संशोधन करने से इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म भारतीय कानून के प्रति अधिक जवाबदेह होंगे. नए नियमों के आ जाने से डिजिटल मीडिया प्लेटफार्म (Digital media platform) को भारतीय आचार संहिता का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध होना पड़ेगा.
इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में फेक न्यूज पर अंकुश लगाने के लिए इंटरनेट मीडिया को कंट्रोल कर कानून के दायरे में लाने के लिए याचिका पर सुनवाई हुई थी. इस दौरान SC ने ट्विटर व फेसबुक जैसे सोशल मीडिया मंचों को विनियमित करने का कानून बनाने की मांग करने वाली पिटिशन पर सुनवाई करते हुए केन्द्र सरकार से जवाब मांगा था, इसके बाद सरकार की तरफ से संसद में ये ऐलान किया गया.
ये भी पढ़ें: रिंकू शर्मा के भाई का आरोप, राम मंदिर के लिए चंदा मांगने को लेकर की गई हत्या
बता दें, केन्द्र सरकार की तरफ से IT नियमों में बदलाव का ऐलान ऐसे में किया गया है जब Tweeter और केन्द्र सरकार के बीच विवाद चल रहा है. केन्द्र सरकार ने ट्विटर पर हैशटैग फार्मर्स जेनोसाइड से संबंधित सभी URL को ब्लॉक करने का आदेश दिया था, लेकिन ट्विटर इन URL को ब्लॉक करने के मामले में सफाई दे रहा है.