दिल्ली (Delhi). कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंतरिम जमानत मिल गई है. फारूकी पर इंदौर में अपने एक कॉमेडी शो के दौरान धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप था. जिसके चलते उसे मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. सुप्रीम कोर्ट ने फारुखी की याचिका पर मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है. जिसमें पुलिस पर आरोप लगाया गया है कि उसने फारूकी की गिरफ्तारी के वक्त सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय गाइडलाइन का पालन नहीं किया था.
जानकारी के मुताबिक मुनव्वर फारूकी ने जमानत खारिज करने वाले मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट अदालत में चुनौती दी थी. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश सरकार को यह आरोप लगाते हुए नोटिस जारी किया है कि गिरफ्तारी के समय पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय गाइडलाइन का पालन नहीं किया था. इसके साथ ही फारूकी को सुप्रीम कोर्ट ने एक और राहत देते हुए यूपी पुलिस की गिरफ्तारी से भी संरक्षण दिया है. उनके खिलाफ यूपी में प्रोडक्शन वारंट पर रोक लगा दी गई है.
क्या था पूरा मामला:
गुजरात के कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और उनके चार अन्य साथियों को धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. 1 जनवरी को फारूकी ने इंदौर में एक शो किया था. इस दौरान उस पर हिंदू देवी-देवताओं और गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने को लेकर शिकायत दर्ज की गई थी. यह शिकायत इंदौर से बीजेपी विधायक और पूर्व मेयर मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह गौड़ ने दर्ज कराई थी.