दिल्ली: काला हिरण शिकार के मामले में राजस्थान सरकार ने अभिनेता सलमान खान द्वारा आर्म्स एक्ट के संबंध में दायर हलफनामे को झूठा करार दिया था, जिसे जोधपुर जिला व सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया. राजस्थान सरकार की ऐसी ही अर्जी को पूर्व में निचली अदालत ने भी खारिज कर दिया था.
सलमान खान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने बताया कि जोधपुर जिला और सत्र न्यायालय ने एक विस्तृत आदेश में राज्य सरकार की दोनों दलीलों को खारिज कर दिया. हमने 2006 में ही जवाब दिया था कि हमने कोई गलत हलफनामा पेश नहीं किया गया है और ऐसी दलीलें अभिनेता को परेशान करने के लिए दी जा रही हैं.
सलमान खान के वकील हस्तीमल सारस्वत के अनुसार जोधपुर जिला और सत्र न्यायालय ने अपने एक आदेश में राज्य सरकार की दोनों दलीलों को खारिज कर दिया. हमने 2006 में ही जवाब दिया था कि कोई गलत हलफनामा पेश नहीं किया गया है और ऐसी दलीलें सलमान खान को परेशान करने के लिए दी जा रही हैं.