दिल्ली: (Delhi) स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पुनिया को रोहिणी कोर्ट ने जमानत दे दी है. कोर्ट ने मनदीप को 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है. मनदीप को बेल देते हुए कोर्ट ने कहा कि जमानत एक नियम है, जबकि जेल एक अपवाद है. पुलिस ने पत्रकार को सिंघू बॉर्डर प्रदर्शन स्थल से गिरफ्तार किया था. पुलिस ने पुनिया पर 186, 353 व 332 की विभिन्न धाराएं लगाकर उसे गिरफ्तार किया था.
राजधानी दिल्ली के बॉर्डरों पर दो महीने से ज्यादा समय से आंदोलनरत किसानों को कवर कर रहे स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पुनिया को जमानत मिल चुकी है. इसपर मनदीप की पत्नी ने कहा कि खुश हूं, इस बात से संतुष्ट हूं कि वे जल्दी बाहर आ जाएंगे. मैं खुद को खुशकिस्मत समझती हूं कि काफी संख्या में लोगों ने मंदीप के पक्ष में आवाज़ उठाई. पुनिया पर सिंघू बॉर्डर पर पुलिस एसएचओ से अभद्रता के आरोप लगाए गए हैं.
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इससे पहले पत्रकार धर्मेंद्र सिंह को भी हिरासत में लिया गया था, लेकिन बाद में पुलिस ने धर्मेंन्द्र को छोड़ दिया था. वहीं पुनिया के विरुद्ध आरोप दर्ज कर लिया था. सिंघू बॉर्डर पर कवरेज के दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था. उस समय दोनों पत्रकार बंद सड़क व बैरिकेड की तरफ बढ़ रहे थे.