दिल्ली (Delhi). टूलकिट मामले में आरोपी निकिता जैकब को बाम्बे हाईकोर्ट ने तीन हफ्ते की अग्रिम जमानत दे दी है. इसके साथ ही उन्हें 25 हजार का बांड भरने का भी आदेश दिया गया है. निकिता दिल्ली पुलिस की ओर से जारी गैर-जमानती अरेस्ट वारंट का सामना कर रहीं थी. अब इन हफ्तों के बीच दिल्ली पुलिस निकिता को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी.
जानकारी के मुताबिक बुधवार को बाम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान निकिता जैकब की ट्रांजिट ABA पर बचाव पक्ष की तरफ से कुछ और दस्तावेज पेश किए गए थे. वहीं दिल्ली पुलिस की तरफ से भी दलीलें दी गई हैं. बचाव पक्ष ने शांतनु को मिली अंतरिम राहत के फैसले की कॉपी अदालत के सामने रखी थीं. वहां भी अधिकार क्षेत्र का सवाल उठाया गया था.
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बता दें कि निकिता जैकब के वकीलों की ओर से अदालत में दलील दी गई है कि निकिता दिल्ली पुलिस का जांच में साथ देने को तैयार है, लेकिन वो सिर्फ गैरजमानती वारंट के खिलाफ अपील कर रही है. ताकि दिल्ली की अदालत में जाने से पहले अपने सबूत इकट्ठा कर सके. गौरतलब है कि टूलकिट मामले में सोमवार को दिल्ली पुलिस ने लॉयर एक्टिविस्ट निकिता जैकब और शांतनु मुलुक को गैर-जमानती अरेस्ट वारंट जारी किया था. इसके बाद निकिता जैकब ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका डाली थी.