दिल्ली: टूलकिट मामले में आरोपित मुंबई की वकील निकिता जैकब ने अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है. जिस पर आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान कोर्ट ने पुलिस को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है. इस मामले पर सुनवाई अब 9 मार्च को होगी.
निकिता जैकब ने अर्जी दायर कर गिरफ्तारी से राहत देने की मांग की है. साथ ही, अर्जी में कहा गया है कि, वह दिल्ली पुलिस की पूछताछ में मदद कर रही हैं. जब भी पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है, तो पुलिस के पास पहुंच कर उन्होंने पुलिस के सारे सवालों के जवाब दिए है और अपना बयान भी दर्ज कराया है. समाचार एजेंसी एएनआई(ANI) के अनुसार दिल्ली पुलिस ने इस मामले में दिशा रवि के साथ ही मुंबई की वकील निकिता जैकब और इंजीनियर शांतनु मुलुक को भी आरोपी बनाया है. इन पर राजद्रोह और भारतीय दंड संहिता समेत अन्य आरोप लगाए गए हैं. इसके पहले निकिता जैकब की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए मुंबई हाईकोर्ट ने 3 सप्ताह तक की अग्रिम ट्रांजिट जमानत दे दी थी.
यहां भी पढ़ें: हाथरस : बेटी से छेड़खानी करने वाले आरोपी ने पिता को गोली मारी
बता दें कि टूलकिट मामले में आरोपित दिशा रवि को जमानत मिल चुकी है. वहीं दूसरे आरोपित शांतनु मुलुक की अग्रिम जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए पुलिस ने समय मांगा था. उसकी अर्जी पर 9 मार्च को सुनवाई होनी है, और अब निकिता जैकब की अर्जी पर भी कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जवाब देने के लिए समय देते हुए 9 मार्च को इस मामले की सुनवाई करने का फैसला किया है. बता दें कि, पुलिस ने तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में सोशल मीडिया पर शेयर की गई टूलकिट मामले में यह मामला दर्ज किया था.