दिल्ली: कार ड्राइव करने वाले लोगों को एनएचएआई की तरफ से राहत मिली है अब ड्राइव करने वालों को फास्टैग में मिनिमम बैलेंस रखने की चिंता करने की जरूरत नहीं है. एनएचएआई ने फास्टैग के बेहतर इस्तेमाल के लिए मिनिमम बैलेंस की शर्त खत्म कर दी है. लेकिन कमर्शियल व्हीकल्स के लिए अभी मिनिमम बैलेंस रखना अनिवार्य है, यह सुविधा सिर्फ कार जीप या वेन के लिए ही लागू है.
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI)का कहना है. कि फास्टैग वॉलेट में अब मिनिमम बैलेंस अनिवार्य नहीं होगा. अब फास्टट्रैक को जारी करने वाले बैंक सिक्योरिटी डिपॉजिट के अलावा कोई मिनिमम बैलेंस रखना अनिवार्य नहीं है. बता दे कि, इससे पहले बैंक की ओर से फास्टैग में सिक्योरिटी डिपॉजिट के अलावा मिनिमम बैलेंस रखने की भी शर्त थी. बैंक कस्टमर से 150 से लेकर 200 रूपये तक मिनिमम बैलेंस रखने की शर्त कहते थे, और फास्टैग वॉलेट में मिनिमम बैलेंस नहीं होने की वजह से टोल प्लाजा पर यात्रियों को आगे जाने की इजाजत नहीं दी जाती थी. जिसकी वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता था.
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FASTag से कलेक्शन 80 परसेंट
इस समय देश भर में 2.54 करोड़ से ज्यादा फास्टैग यूजर हैं. नेशनल हाईवे पर कुल टोल कलेक्शन में FASTag का हिस्सा 80 परसेंट है. इस समय FASTag के जरिए रोजाना टोल कलेक्शन 89 करोड़ रुपये को पार कर गया है. आपको बता दें कि 15 फरवरी 2021 से फास्टैग के जरिए टोल प्लाजा पर भुगतान अनिवार्य हो जाएगा. NHAI का लक्ष्य है कि देश भर में टोल प्लाजा पर 100 परसेंट कैशलेस टोल बन जाएं.