दिल्ली: (Delhi) बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सूचना एव प्रसारण मंत्रालय से पूछा कि रिया चक्रवर्ती ड्रग मामले में केबल टीवी नेटवर्क एक्ट का उल्लंघन करने वाले विभिन्न न्यूज चैनलों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई. न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह की बेंच ने मंत्रालय को इस बारे में स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है.
सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार की ओर से पेश हुए स्टैंडिंग काउंसल अजय दिगपाल ने पीठ को बताया कि चैनलों के विरुद्ध कार्रवाई शुरु की गई है व भविष्य के लिए इस बारे में कई चैनलों को एडवाइजरी भेजी गई है. वहीं नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडिंग एसोसिएशन ने बेंच को बताया कि रकुल प्रीत की शिकायत की जांच करने के बाद विभिन्न चैलनों को कई आदेश किए गए हैं. इस दौरान बेंच ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता के पास चैनलों के लिंक है तो वह मंत्रालय को कार्रवाई करने के मुहैया करवा सकता है.
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बेंच ने मंत्रालय को निर्देश दिया कि चैनलों के विरुद्ध की गई कार्रवाई के बारे में आगामी छह सप्ताह के अंदर एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करें. कोर्ट ने उक्त निर्देशों के साथ सुनवाई 20 मई तक के लिए स्थगित कर दी. याची की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने कहा कि मंत्रालय को गैर एनबीसीए सदस्यों के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए व मिडिया चैनलों के द्वारा प्रसारित किए गए कुछ लिंक को हटाया जाना चाहिए.