दिल्ली: आने वाले दिनों में देश में बन रहे नए श्रम कानूनों के तहत हफ्ते में तीन दिन छुट्टी का प्रावधान आ सकता है. श्रम सचिव ने सोमवार को बजट में श्रम मंत्रालय के लिए जानकारी दी कि केंद्र सरकार हफ्ते में चार कामकाजी दिन और उसके साथ तीन दिन वैतनिक छुट्टी का विकल्प देने की तयारी कर रही है.
श्रम सचिव के मुताबिक नए लेबर कोड के नियमों में ये विकल्प भी रखे जाने की तैयारी की जा रही है. इस नियम पर कंपनी और कर्मचारी आपस में सहमति करके फैसला ले सकते हैं. बता दें की सरकार ने नए नियमों के तहत काम के घंटों को बढ़ाकर 12 घंटे तक करने का विकल्प शामिल किया है. एक हफ्ते में काम करने की अधिकतम सीमा 48 घंटे है. इसके मुताबिक काम करने के दिनों का दायरा पांच दिन से चार दिन हो सकता है.
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ईपीएफ पर क्या है नए नियम
श्रम सचिव ने ईपीएफ पर टैक्स लगाने को लेकर बजट में हुए एलान पर जानकारी देते हुए कहा कि इसमें ढाई लाख रूपए से ज्यादा निवेश होने के लिए टैक्स सिर्फ कर्मचारी के योगदान पर लगेगा. कंपनी की ओर से होने वाला अंशदान इसके दायरे में नहीं आएगा या फिर उस पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा. साथ ही साथ ईपीएफ और पीपीएफ भी नहीं जोड़ा जा सकता है. श्रम मंत्रालय के मुताबिक इन नए नियमों का असर सिर्फ एक लाख 23 हजार अंशधारक पर ही होगा. दूसरी ओर जब श्रम सचिव से न्यूनतम ईपीएफ पेंशन में बढ़ोत्तरी के लिए पूछा गया तो उन्होंने कहा इस बारे कोई प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा ही नहीं गया था. जो भी प्रस्ताव श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने भेजे थे, उन्हें केंद्रीय बजट में शामिल कर लिया गया है.