दिल्ली : हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की पैरोल हाईकोर्ट ने 9 मार्च तक के लिए बढ़ा दी है. चौटाला शिक्षक भर्ती घोटाले में तिहाड़ जेल में सजा काट रहे है. ओपी चौटाला ने रिहाई की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. मंगलवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने चौटाला की पैरोल 9 मार्च तक बढ़ाते सुनवाई 8 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी है.
पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला ने अपने अधिवक्ता अमित साहनी के माध्यम से रिहाई के संबंध में कोर्ट में याचिका दायर की. उन्होंने कहा कि उनकी रिहाई के संबंध में हाईकोर्ट ने नवंबर 2019 एवं फरवरी 2020 में दिल्ली सरकार को उचित फैसला देने का निर्देश दिया था हालांकि अब तक इस पर कोई फैसला नहीं हो सका है. चौटाला अपनी उम्र और दिव्यांगता के आधार पर जेल से रिहाई की मांग की है.
उन्होंने अपनी याचिका में केंद्र सरकार के 18 जुलाई 2018 की अधिसूचना का हवाला दिया था, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई पुरुष 60 साल से ज्यादा उम्र पार कर चुके हैं और 70 फ़ीसदी दिव्यांग है तो राज्य सरकार उनकी रिहाई पर विचार कर सकती है क्योंकि उनकी उम्र 86 साल और भ्रष्टाचार के मामले में सजा काट चुके हैं और 60 फीसदी से अधिक दिव्यांग है.