दिल्ली: (Delhi) सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कोरोना वायरस वायरस के चलते सभी प्राइवेट अस्पतालों को निर्देश दिया है कि वरिष्ठ नागरिकों दाखिल करने के लिए प्राथमिकता दें. वरिष्ठ नागरिकों के कोरोना से प्रभावित होने की ज्या आशंका को देखते हुए ये निर्देश दिया गया है. इससे पहले 4 अगस्त 2020 को कुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अस्पतालों को यह निर्देश दिया था.
इसे लेकर सीनियर वकील अश्विनी कुमार मे याचिका दायर की है. उन्होंने वृद्धावस्था पेंशन को लेकर कोर्ट में अपनी याचिका दी थी, जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने आज ये निर्देश जारी किया है. उन्होंने ये भी बताया कि ओडिशा व पंजाब को छोड़कर किसी अन्य राज्य ने पहले दिए गए निर्देश पर कोई कदम नहीं उठाया है. इसके लिए शीर्ष कोर्ट ने 3 सप्ताह का समय दिया व जवाब देने का निर्देश जारी किया है.
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि वृद्धावस्था पेंशन के पात्र तमाम बुजुर्ग लोगों को समय पर पेंशन दी जानी चाहिए. इसके साथ ही कोरोना के दौरान राज्यों को उन्हें जरुरी दवाएं, सैनिटाइजर, मास्क व अन्य जरुरी वस्तुएं दी जानी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बुजुर्ग लोगों के कोरोना वायरस संक्रमण से ग्रस्त होने की अधिक आशंका के मद्देनजर सरकारी अस्पतालों में इन्हें प्राथमिकता के आधार पर दाखिल करना चाहिए. अस्पताल प्रशासन इनकी समस्याओं के लिए तत्काल कदम उठाएं.