दिल्लीः DGCA का कहना है कि कोविड-19 (Covid-19) का टीका लगवाने के बाद पायलट और चालक दल के सदस्य यानी केबिन क्रू भी 48 घंटे तक उड़ानों के परिचालन का हिस्सा नहीं बन सकेंगे. डीजीसीए ने मंगलवार को ये जानकारी अपने सर्कुलर में दी है. एक आधिकारिक बयान के मुताबिक टीकाकरण (Corona Vaccination) के 48 घंटे बाद अगर किसी तरह के लक्षण नहीं दिखाई पड़ते हैं, तो फिर उन्हें उड़ान सेवाओं की इजाजत दे दी जाएगी.
नागर विमानन महानिदेशालय से मिली जानकारी के मुताबिक पायलटों तथा चालक दल के सदस्यों की कोरोना का टीका लगवाने के बाद आधे घंटे तक वहीं वैक्सीनेशन सेंटर में उनके स्वास्थ्य पर नजर रखी जाएगी. DGCA ने कहा कि टीकाकरण के 48 घंटे तक चालक दल के सदस्य ‘चिकित्सकीय रूप से अयोग्य होंगे’. यदि 48 घंटे के बाद पायलटों में किसी तरह का लक्षण पाया जाता है, तो उनकी चिकित्सकीय जांच की जाएगी.
यहां भी पढ़ें: राजधानी बना निजी वाहनों का हब, एक हजार की आबादी पर 600 से ज्यादा वाहन
DGCA का कहना है कि अगर टीका लगवाने के बाद 14 दिन से अधिक समय तक पायलट ‘अनफिट’ होते हैं, तो उड़ान की अनुमति से पहले उनकी विशेष चिकित्सा जांच की जाएगी.