दिल्ली: (Delhi) सड़क सुरक्षा के कई नियम होने के बावजूद भी लोग इन्हें अनदेखा कर अपनी जान खतरे में डाल देते हैं. इसे लेकर ट्रैफिक पुलिस लगातार लोगों को जागरुक कर रही है. दिल्ली पुलिस ने कार में पीछे बैठकर सीटबेल्ट नहीं पहनने वालों के लिए एक अभियान शुरु किया है. यह 23 जनवरी तक पश्चिमी दिल्ली में प्रभावी रहेगा. इसके तहत ट्रैफिक पुलिस पीछे की सीट बेल्ट न पहनने वालों पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगाएगी.
यह जानकारी पश्चिम दिल्ली यातायात पुलिस ने एक अधिसूचना में दी कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 व केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में रियर सीट बेल्ट पहनने और दोपहिया वाहनों पर रियरव्यू मिरर लगाने के प्रावधान हैं. इन नियमों का उल्लंघन करना न केवल गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, बल्कि काफी खतरनाक भी है, जिसके चलते सीट बेल्ट न पहनने पर यात्री से जुर्माना वसूला जाएगा.
बता दें, जागरुकता और नियमों के पालना की कमी की वजह से कारों में पीछे बैठे यात्री सीटबेल्ट का इस्तेमाल नहीं करते. इससे दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों को गंभीर खतरा होता है. वहीं दोपहिया वाहनों का इस्तेमाल करने वाले बाइक के लुक को और बढ़िया दिखाने के चक्कर में रियरव्यू मिरर को हटा देते हैं. ऐसा करना उन्हें पीछे से आ रहे यातायात से अनजान बनाता है, जो लेन बदलते वक्त गंभीर जोखिम बन जाता है.