दिल्ली: दिल्ली के एक अदालत ने मुंबई हमले 26/11 के मास्टरमाइंड और लश्कर ए तैयबा प्रमुख हाफिज सईद के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है. अदालत ने जम्मू- कश्मीर की एक टेरर फंड के फंडिंग मामले में सईद के खिलाफ गैर जमानती अरेस्ट वररेंट निकला है. हाफिज सईद के अलावा तीन और आरोपियों पर भी वारंट जारी किया गया है, जिसमें कश्मीरी व्यवसायी जहूर अहमद शाह वटाली, अलगाववादी अल्ताफ अहमद शाह वटाली, अलगाववादी अल्ताफ अहमद शाह उर्फ फंटूस और संयुक्त अरब अमीरात के व्यापारी नवल किशोर कपूर शामिल हैं. बता दें ये तीनों व्यक्ति तिहाड़ जेल में बंद हैं.
कोर्ट द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए वारंट जारी किये गए हैं. बता दें की इन आरोपियों ने जम्मू कश्मीर में आपराधिक साजिश रची थी. इन लोगों ने एक नेटवर्क तैयार किया था, जिससे पाकिस्तानी एजेंसियों से हवाला कारोबारियों के लिए संदिग्ध गतिविधियों के लिए पैसे मिले थे.यह जानकारी ईडी के वकील नितेश राणा ने दी.
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इन लोगों पर सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने और घाटी में अशांति फ़ैलाने की कोशिश की थी. कश्मीर में अशांति फ़ैलाने के लिए दिए गए पैसों में अलगावावड़ियों का भी हिस्सा था. ईडी ने NIA की इस जांच के आधार पर हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिद्दीन लीडर सैयद सलाउद्दीन और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था.