दिल्ली: (Delhi) भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने लोगों एवं खाद्य व्यवसायों से आग्रह किया है कि वे घबराएं न. सुरक्षित खपत के लिए मुर्गी के मांस व अंडे की उचित हैंडलिंग और खाना पकाने के लिए भी सुनिश्चित किया गया है. एफएसएसएआई ने खुदरा मांस की दुकानों पर व उपभोक्ताओं की तरफ से व पोल्ट्री मांस को संभालने या संसाधित करने में सावधानी बरतने का सुझाव दिया है. ये साफ किया गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कहा है पोल्ट्री मांस व अंडे खाने के लिए सेफ हैं और कोई महामारी डेटा नहीं कहता कि पका हुआ मांस खाने से बर्ड फ्लू हो सकता है.
शनिवार को केन्द्र ने कहा कि 9 राज्यों केरल, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, गुजरात, यूपी और पंजाब में पोल्ट्री में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है. वहीं कौआ / प्रवासी / जंगली पक्षियों के लिए 12 राज्यों में एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि की गई है. एफएसएसएआई की ओर से मुर्गी, मांस, अंडे खाने व संभालने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं. इसमें कहा गया कि पोल्ट्री में प्रकोप वाले इलाकों से लाए गए मांस और अंडे को कच्चा या आंशिक रुप से नहीं पकाया जाना चाहिए. लोगों को आधे उबले अंडे व आधा पके हुआ चिकन नहीं खाना चाहिए. कच्चा मांस खुले में न रखें और कच्चे मांस के साथ सीधा संपर्क नहीं रखना चाहिए.
साथ ही लोगों को संक्रमित इलाकों में पक्षियों के साथ संपर्क में नहीं आना चाहिए. बिना दस्तानों के हाथों से मरे हुए पक्षियों को न छुएं और कच्चा चिकन लेते वक्त मास्क व दस्ताने का इस्तेमाल करें. लोगों को संक्रमित इलाकों से आने वाले अंडे या मुर्गी के मांस को नहीं खरीदना चाहिए व संक्रमित क्षेत्रों में मुर्गी बेचने वाले खुले बाजारों में जाने से बचना चाहिए. खुदरा दुकानों को एवियन इन्फ्लूएंजा के प्रकोप वाले इलाकों से किसी जीवित/मृत पक्षियों को नहीं लाना चाहिए. इसे खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करने की इजाजत भी नहीं देनी चाहिए.
लोगों को कच्चे पोल्ट्री/ पोल्ट्री उत्पादों की हैंडलिंग व तैयारी दस्ताने के अलावा मास्क लगाकर करना चाहिए और अच्छे साबुन से हाथ धोने चाहिए. कच्चे मांस को रखे गए सभी बर्तनों को धोकर कीटाणुरहित किया जाना चाहिए. चाकू व कटिंग बोर्ड को दो पक्षियों को काटने के बीच साफ किया जाना चाहिए. खुदरा पोल्ट्री दुकानों के कचरे का उचित निपटान करना चाहिए.