दिल्ली: (Delhi) ये खबर शराब के शौकिनों के लिए अच्छी नहीं है. अब लोगों का अपने घर में अपना बार बनाने में शौक महंगा होता जा रहा है. इसके लिए उन्हें प्रत्येक वर्ष राजस्व देना होगा. नई आबकारी नीति के मुताबिक घर में 6 लीटर से ज्यादा शराब या फिर बीयर रखने पर आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना जरुरी हो जाएगा.
बता दें, लाइसेंस के लिए सिक्योरिटी फीस 51,000 रुपए तय की गई है और ये लाइसेंस सिर्फ एक साल के वैध होगा. आपको इसे हर साल रिन्यु करना होगा. वहीं लाइसेंस रिन्यु कराने के लिए हर साल 12 हजार रुपए देने होंगे. ऐसे कई लोग हैं जो जिन्होंने अपने घर में ही निजी बार रखे हैं, जिसमें वह विदेशी शराब का बढ़ा स्टॉक रखते हैं. इसे वह स्टेटस सिंबल से भी जोड़कर देखते हैं.
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वहीं अब प्रशासन के निर्देश पर किसी भी शराब की दुकान पर सरकारी व ठेका शब्द नहीं लिखा जाएगा. जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि शासन ने नए आदेश जारी किए हैं. इसके मुताबिक अब शराब की दुकानों पर सरकारी व ठेके शब्द को बैन कर दिया गया है. कहीं पहर भी देशी, अंग्रेजी शराब व भांग की दुकानों पर सरकारी व ठेका शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. इसे लेकर सभी दुकान संचालकों को निर्देश किए जा4 रहे हैं. जिले में देशी, अंग्रेजी व बीयर की 391 दुकानें हैं, जिनपर अब ठेकों की जगह दुकान लिखा जाएगा.