दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के हक़ में देश की सबसे बड़ी अदालत ने अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा है, कि केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगियों को इलाज के दायरे को सीमित नहीं किया जा सकता है. इसका ये तातपर्य है कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स CGHS पैनल के बाहर के अस्पतालों में भी इलाज करा सकेंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सरकारी कर्मचारियों के हित के लिए लिया है. इस फैसले से उन्हें बड़ा फायदा मिलेगा, बता दे कि गंभीर बीमारी के इलाज के लिए कई बार मरीज को CGHS के पैनल के बहार इलाज करना पड़ता है. और ऐसा कोई मामला मेडिकल क्लेम पाने का हक़दार नही होता है. इस फैसले के कारन कई लोगों को रहत मिलेगी जिन्हे मजबूरन बहार इलाज करना पड़ता है.
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ये मामला तब उछला जब केंद्र सरकार के एक रिटायर्ड कर्मचारी ने एक मेडिकल बिल के भुगतान की मांग की थी, लेकिन सरकन ने मेडिकल क्लेम देने से मन कर दिया तह कुकी उस व्यक्ति का इलाज CGHS के बहार से हुआ था. इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपातकालीन स्तिथि में CGHS पैनल के बाहर प्राइवेट अस्पतालों के लिए भी मेडिकल क्लेम मिलना चाहिए