दिल्ली : मोबाइल ऐप आधारित कैब सर्विस उबर को ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी को आदेश दिया है कि वह अटैच ड्राइवरों को कंपनी का कर्मचारी माने और उन्हें सारी सुविधांए भी प्रदान करे.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उबर कंपनी अपनी कंपनी के ड्राइवरों को 'सेल्फ इंप्लॉइड' की श्रेणी में नहीं रख सकती . कोर्ट ने आदेश दिया कि उबर कंपनी को अपने ड्राइवरों को न्यूनतम वेतन, बीमार रहने के दौरान वेतन भुगतान और छुट्टियों जैसी सुविधांए देनी होंगी, जब तक वे उबर मोबाइल ऐप के साथ काम करेंगे. तब तक कंपनी को उन्हें ये सुविधांए देनी होगी.
दरअसल उबर और ड्राइवरों के बीच पिछले 5 साल से इस मुद्दे पर कानूनी लड़ाई चल रही थी. इससे पहले भी ब्रिटेन के रोजगार न्यायाधिकरण , रोजगार अपीलीय न्यायाधिकरण और अपीलीय अदालत ने भी इस मामले में उबर ड्राइवरों के हक में फैसला सुनाया था.
ब्रिटेन के इस फैसले से उम्मीद है कि अन्य देशों पर भी इसका असर पड़ेगा और लेबर कानूनों में बदलाव किया जाएगा ताकि इनके साथ न्याय हो.