दिल्ली: (Delhi) बाटला हाउस एनकाउंटर केस में दिल्ली की साकेत कोर्ट में मुजाहिदीन के आतंकी आरिज खान की सज़ा पर सोमवार को बहस हो चुकी है. कोर्ट ने आरिज की सज़ा का फैसला शाम 4 बजे तक सुरक्षित रख लिया है. पुलिस ने कोर्ट से निरीक्षक मोहन चंद शर्मा के मर्डर केस में आरिज खान को मौत की सज़ा देने का अनुरोध किया है. पिछली सुपनवाई में कोर्ट न उसे दोषी करार दिया था. आरिज खान को दिल्ली पुलिस ने 2018 में अरेस्ट किया था.
कोर्ट ने आतंकी आरिज खान को कई धाराओं के तहत दोषी करार दिया है. 2008 में हुए बाटला हाउस अनकाउंटर के बाद से ही आतंकी आरिज फरार था. उसे साल 2018 में अरेस्ट किया गया. उसे बाटला हाउस एनकाउंटर में जान गंवाने वाले इंस्पेक्टर मोहन शर्मा के मर्डर के लिए दोषी बनाया गया है. आरिज ने पुलिसकर्मी बलवंत सिंह और राजबीवर को भी जान से मारने की कोशिश की थी. कोर्ट ने आरिज खान को दोषी करार देते हुए जांच अधिकारियों को आरिज के परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में कोर्ट को जानकारी बताने का निर्देश दिया.