दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर और सभी केन्द्र शाशित राज्यों को बड़े निर्माण के लिए सीपीसीबी से अनुमति लेना अनिवार्य है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने जारी किया आदेश। 20 हजार वर्ग मीटर से बड़े निर्माण कार्यों के साथ ही सीएनडीडी वेस्ट प्लांट एवं आभूषणों के हाल मार्किंग सेंटरों को भी प्रदूषण के नजरिये से ऑरेंज श्रेणी में डाल दिया गया है. सीपीसीबी ने 242 उद्योग-धंधे से होने वाले प्रदूषण को मद्देनजर रखते हुए विभिन्न चार श्रेणियों रेड, ऑरेंज, ग्रीन एंड वाइट में बांटा हुआ है. अभी तक इस श्रेणी में 87 उद्योग शामिल थे. अब 88 नंबर पर भवन एवं निर्माण परियोजनाओं, 89 पर सीएनडीडी वेस्ट प्लांट तथा 90 पर आभूषणों के हॉल मार्किंग सेंटरों को रख दिया गया है.
काफी लम्बे समय से ये देखने में आ रहा है की निर्माण स्थलों के मलबे से , टाइल बनाने वाले सीएनडीडी वेस्ट प्लांट और आभूषण निर्माण वाली यूनिट से वायु और जल प्रदूषण फ़ैल रहा है. दिल्ली में तो सभी बड़े निर्माण स्थलों पर एंटी स्मोग प्लांट लगाना कम्पल्सरी कर दिया जा चूका है. सीपीसीबी के सदस्य सचिव प्रशांत गार्गवा की तरफ से जारी किये गए आशय के लिखित आदेश विभिन्न राज्य के प्रदूषण नियंत्रण केंद्रों में भेज दिए गए हैं. साथ ही साथ वेबसाइट पर भी डाल दिए गए हैं. सभी को जल्द से जल्द अपने यहां इस आदेश को प्रभाव से क्रियान्वित करने एवं 15 दिनों के भीतर इस पर सीपीसीबी को एक्शन टोकन रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया है.