दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने 2016 में हुए भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स ) में सुरक्षाकर्मियों से मारपीट के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को दोषी करार दिया है. अदालत ने 4 और आरोपियों को बरी कर दिया है. विधायक सोमनाथ भर्ती को IPC धाराओं के तहत लोगों से मारपीट, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने और सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने के लिए दोषी ठहराया है. इन मामलों में अधिकतम 2 साल की सजा का प्रावधान है.
चार लोग हुए बरी
इस मामले में कोर्ट ने चार आरोपियों को बरी किया है जिनके नाम है- जगत सैनी, दिलीप झा, संदीप और राकेश पांडे हैं. 2016 में AIIMS के मुख्या सुरक्षा अधिकारी ने सुरक्षा कर्मी से मारपीट करने के मामले में हौज़ खास थाने में शिकायत दर्ज कराइ थी. शिकायत के आधार पर पुलिस ने सोमनाथ भारती के खिलाफ दंगे भड़काने, सरकारी संपत्ति को नुक्सान पहुँचाने, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने और कर्मचारी से मारपीट और बदसलूकी करने की धाराओं पर एफआईआर दर्ज की थी.