न्यू एजुकेशन पॉलिसी की सिफारिशों को लागू करने के लिहाज से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने स्कूलों की संबद्धता से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है. अब सीबीएसई की नई गाइडलाइंस के तहत संबद्धता के लिए साल में तीन बार ही ऑनलाइन आवेदन किया. तीन चरणों में आवेदन की प्रक्रिया मार्च एक से 31, जून 1-30 और सितंबर 1-30 तक चलेगी . ऑनलाइन आवेदन जमा कराने के बाद से स्कूलों का भौतिक निरीक्षण सीबीएसई के अधिकारियों की ओर से किया जाएगा. उनकी रिपोर्ट के आधार पर स्कूल को मान्यता प्रदान की जाएगी.
सीबीएसई के पुराने नियमों के अनुसार पूरे साल संबद्धता के लिए आवेदन किए जाने की स्कूलों को छूट दी गई थी. मगर सत्र 2021-22 में संबद्धता के नियमों को और पारदर्शी बनाने और आंकड़ों में स्पष्टता लाने के लिए बोर्ड ने नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है. इसके अलावा नियमों में बदलाव करने से संबद्धता से जुड़े मामलों को निपटने में आसानी भी होगी और समय से काम पूरा करने का दबाव भी बनेगा. अतिरिक्त विषय, वर्गवार वृद्धि, स्कूल में नाम में परिवर्तन के लिए ऑनलाइन आवेदन एक मार्च से शुरू होकर वर्ष पर्यंत जारी रखने की छूट स्कूल प्रबंधन को दी है.
बोर्ड ने संबद्धता के नवीनीकरण के तहत अब नए सत्र में एक मार्च से 31 मार्च तक ही आवेदन का मौका स्कूल प्रबंधन को मिलेगा.